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Delhi Air Pollution: सख्त हुई सरकार, कहा- ‘अब पराली जलाई तो खैर नहीं, लगेगा ज्यादा जुर्माना’

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Delhi Air Pollution

नई दिल्ली। भारत सरकार ने बढ़ती प्रदूषण (Delhi Air Pollution) की समस्या को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पराली जलाने पर जुर्माना बढ़ा दिया है। दरअसल, वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए अब केंद्र सरकार ने दो हेक्टेयर से कम भूमि पर पराली जलाने पर 5,000 रुपये और दो हेक्टेयर से अधिक भूमि पर पराली जलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

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सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

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केंद्र सरकार ने इस संबंध में एक सरकारी गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि अगर कोई 2 से 5 हेक्टेयर के बीच क्षेत्र में पराली जलाते हुए पकड़ा गया तो 10,000 रुपये बतौर जुर्माना देना पड़ेगा।  वहीं 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में पराली जलाने पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। बता दें कि इससे पहले जुर्माना क्रमश: 2,500 रुपये, 5,000 रुपये और 15,000 रुपये तय किया गया था।

गुरुवार से लागू हुआ नया नियम

सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर जुर्माना बढ़ाने का फैसला बुधवार 6 नवंबर को ही जुर्माना बढ़ाने का फैसला लिया था लेकिन इस संबंध में गुरुवार सात  नवंबर को अधिसूचना जारी की गई। इसके साथ ही सरकार ने 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (ईपीए) ने शिकायत दर्ज करने और जांच जैसे क्षेत्रों में  कुछ नए नियम भी जोड़े हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र अधिनियम, 2021 में वायु गुणवत्ता प्रबंधन बोर्ड के तहत संशोधित नियमों की घोषणा की गई और यह मसौदे पर सार्वजनिक परामर्श के बिना तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

नोटिफिकेशन में विस्तार से दी गई है जानकारी 

इसके अलावा, सरकार ने पर्यावरण संरक्षण (जांच की विधि और जुर्माना लगाने की विधि) नियम, 2024 पर एक अधिसूचना भी जारी की है। इस नोटिफिकेशन में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय के कार्यालयों में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही इसमें प्रदूषण संबंधी शिकायतों की जांच करने और ऐसी शिकायतों पर निर्णय देने की प्रक्रिया के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है।

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