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सीनेटर जॉन कैनेडी ने इसे बताया “खतरनाक
रिपब्लिकन सीनेटरों का कहना है कि यह नियम आव्रजन कानूनों की निगरानी को जटिल बना रहे हैं। सीनेटर जॉन कैनेडी ने इसे “खतरनाक” बताया और कहा ये नियम आव्रजन नीति को कमजोर कर रहे है। उनका मानना है कि इस विस्तार से उन अप्रवासियों पर नजर रखना कठिन हो गया है, जो अवैध रूप अमेरिका में रह कर काम कर रहे हैं।
भारतीयों के लिए है महत्वपूर्ण
ये विवाद मुख्य रूप से H-1B और L-1- VISA धारकों को प्रभावित करने वाला है, जो प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और वित्त जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। भारतीय नागरिकों की संख्या उनमें बहुत महत्वपूर्ण है। एच -1 बी वीजा से, 2023 में पब्लिस, 72% वीजा को भारत के नागरिकों द्वारा पुन: प्राप्त किया गया था, और एल -1 वीजा भी भारतीयों का एक बड़ा हिस्सा था।
H-1B और L-1-Visa के लाभ
बाइडन प्रशासन के नियम ने वर्क परमिट के विस्तार के दौरान भारतीय H-1B और L-1 वीजा धारकों को स्थिरता प्रदान की है। स्वचालित एक्सटेंशन अवधि 180 दिनों से 540 दिनों के विस्तार के तहत अप्रवासी लोग अमेरिकी कार्यस्थलों पर कर सकते है, जब उनका वर्क परमिट अपडेट हो रहा हो। ये विस्तार उनके व्यवसाय और उनके परिवार के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने वाला है।
H-1B, L-1 और अन्य वीजा क्या है?
H-1B वीजा: यह वीजा प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और संपत्ति जैसे उद्योगों में विदेशी कर्मचारियों के लिए है।
H-4 वीजा: यह H-1B भागीदारों (पति या पत्नी और बच्चों) पर लागू होता है और इसमें कार्य वैधता की कुछ योग्यता है।
L-1 वीजा: यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कर्मचारियों को अमेरिकी शाखा में ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। L-1A L-1B विशेषज्ञता वाले प्रबंधकों और कर्मचारियों के लिए है।
L-2 वीजा: यह L-1 वीजा धारकों के आश्रितों को काम करने और पढ़ाई करने की इजाजत देता है।
रिपब्लिकन सीनेटर के सुझाव
रिपब्लिकन सीनेटर द्वारा प्रस्तुत किया गया ये प्रस्ताव H-1B और L-1 वीजा धारकों के लिए चिंताजनक हो सकता है, जो पेशेवर हैं यदि प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाती है, तो स्वचालित वर्क परमिट को कम किया जा सकता है, जिससे थीसिस विशेषज्ञ के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में रोजगार बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। अब हमें यह देखना होगा कि अमेरिकी सरकार और अन्य राजनीतिक दलों की इस पर क्या राय बनती है।
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