



नई दिल्ली। National Herald Case: नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की कुर्क की गई संपत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शुक्रवार 11 अप्रैल 2025 को ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के संपत्ति रजिस्ट्रार को नोटिस भेजा है।
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20 नवंबर 2023 कुर्क हुई थीं संपत्तियां और शेयर्स
इसे साथ ही जांच एजेंसी ने मुंबई के हेराल्ड हाउस में जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को भी नोटिस भेजा गया है, जो उस बिल्डिंग की 7वीं, 8वीं और 9वीं मंजिल पर किराए पर है। इस नोटिस के तहत अब उन्हें हर महीने ईडी को किराया देना होगा। ईडी द्वारा की गई जांच में पता चला है कि इस मामले में करीब 988 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया है। इसी के चलते 20 नवंबर 2023 को एजेएल की संपत्तियां और शेयर को कुर्क किया गया था, जिनकी कीमत करीब ₹751 करोड़ है। इस कार्रवाई को अब अधिकृत कोर्ट ने 10 अप्रैल 2024 को मंजूरी दी है।
डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर शुरू हुई थी जांच
उल्लेखनीय है कि, ये पूरा मामला डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी की उस शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके सहयोगियों ने महज 50 लाख रुपये देकर एजेएल की 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति हड़प ली है। जब इस आरोप की जांच की गई तो यह भी पता चला कि फर्जी चंदे, झूठे किराए और फर्जी विज्ञापनों के माध्यम से 85 करोड़ रुपये से अधिक की रकम भी हड़पी गई।
चस्पा किए गए नोटिस
अब ईडी ने इन संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस चस्पा की है। साथ ही संपत्तियों को कब्जे में लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। एजेंसी का कहना है कि, एजेएल-यंग इंडियन नेटवर्क का इस्तेमाल कथित तौर पर फर्जी चंदे के जरिए 18 करोड़ रुपये, एडवांस किराए के तौर पर 38 करोड़ रुपये और विज्ञापनों के जरिए 29 करोड़ रुपये की अवैध रकम जुटाने के लिए किया गया। अधिकारियों ने कहा कि संपत्तियों को कब्जे में लेने का उद्देश्य दागी संपत्तियों के निरंतर उपभोग, इस्तेमाल और आगे उत्पादन को रोकना है।
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