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विशेष न्यायाधीश पाक्सो अदालत का फैसला
प्रतापगढ़। अपर जनपद न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पारुल वर्मा ने अनुसूचित जाति की 7 वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने, उसे मारने पीटने के आरोपी को आजीवन कारावास तथा 1,40,000 (एक लाख चालीस हजार रुपए) का अर्थदंड सुनाया।
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अर्थ दंड की राशि अंकन एक लाख चालीस हजार रुपया पीड़िता को उसकी चिकित्सा एवं मानसिक आघात की पूर्ति तथा उसके पुनर्वास हेतु प्रदान किया जाएगा। उक्त मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने की। वादी ने 5 दिसम्बर 2024 को प्रार्थना पत्र दिया था कि उसकी बच्ची पीड़िता उम्र 7 वर्ष को सत्यम पाल ने बिना बजह मारा-पीटा तथा हाथ पैर में चुटकी भी काट लिया।
न्यायालय में पीड़िता ने कथन किया कि सत्यम ने उसे प्राइवेट पार्ट पर चुटकी काटी थी। घटना के समय वह दुकान पर थी, उस समय दुकान पर सिर्फ सत्यम था उसकी मम्मी किचन में खाना बना रही थी। मैं दुकान पर मौसी की बेटी के साथ खेल रही थी। मौसी की बेटी मुझसे छोटी है, जिस समय मैं खेल रही थी सत्यम ने आकर उसके साथ गलत काम किया जिससे उसे चलने में भी दर्द हो रहा था।
अभियोजन की ओर से आठ गवाहों के माध्यम से 12 प्रदर्शो को साबित कराया गया। न्यायालय ने पीड़िता को उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से नियमाअनुसार आर्थिक क्षतिपूर्ति पूर्ति प्रदान किए जाने का भी आदेश दिया है।
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