
Sonu Sood: बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने अपने खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें एक मामले में गवाह बनने के लिए बुलाया गया था और इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। सोनू ने इस बात पर अफसोस जताया कि सेलिब्रिटी आसानी से निशाना बन जाते हैं। दरअसल, लुधियाना की एक अदालत ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
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एक्टर ने दी सफाई
सोनू सूद ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा, “हमें ये स्पष्ट करना होगा कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली खबरें काफी ज्यादा सनसनीखेज होती हैं। हमें तीसरे पक्ष के मामले में गवाह के तौर पर कोर्ट ने बुलाया था। हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। हमारे वकीलों ने जवाब दिया है और 10 फरवरी 2025 को हम बयान देंगे, जो हमारे गैर-संलिप्तता को स्पष्ट करेगा।”
We need to clarify that the news circulating on social media platforms is highly sensationalised. To put matters straight, we were summoned as a witness by the Honourable Court in a matter pertaining to a third party to which we have no association or affiliation. Our lawyers…
— sonu sood (@SonuSood) February 7, 2025
सोनू सूद ने कहा कि वे न तो ब्रांड एम्बेसडर हैं और न ही किसी तरह से जुड़े हैं। यह सब मीडिया का ध्यान खींचने के लिए किया गया है। यह दुखद है कि सेलिब्रिटीज को आसानी से निशाना बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
समन भेजने पर नहीं पेश हुए थे कोर्ट में
बता दें कि लुधियाना की एक अदालत ने सोनू सूद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट रमनप्रीत कौर ने मुंबई के अंधेरी पश्चिम पुलिस को सोनू को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। एक न्यूज एजेंसी के अनुसार, आदेश में कहा गया है कि सोनू सूद को समन भेजा गया था, लेकिन उन्होंने गवाही देने से मना कर दिया। उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाए।
ये है पूरा मामला
बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला लुधियाना के एक वकील राजेश खन्ना से जुड़ा है, जिन पर फ्रॉड का आरोप लगा है। राजेश का कहना है कि मोहित शुक्ला नामक व्यक्ति ने उन्हें 10 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया था। उसने राजेश को एक नकली ‘रिजिका कॉइन’ में निवेश करने के लिए समझाया। इस मामले में सोनू सूद को गवाही देनी थी, लेकिन समन भेजने के बाद भी वह कोर्ट में पेश नहीं हुए। अब मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होनी है।
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