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How To Punish The Blackmailer: बिना डरे करें ब्लैकमेलिंग की शिकायत, मिलेगी कड़ी सजा, जानें क्या है प्रावधान

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Blackmailer

How To Punish The Blackmailer: अब सोशल मीडिया का ज़माना है। ऐसे में अब इन्सान की प्राइवेसी हमेशा खतरे में रहती है। कई बार लोग अनजाने में ही कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो उनके लिए नुकसानदायक साबित होती हैं। कई बार तो लोगों को इसका बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ जाता है। दरअसल अब लोग अपनी निजी तस्वीरें और जानकारियां फोन में ही सेव करके रखते हैं या फिर किसी अपने को सेंट करते हैं। ऐसे में कई बार ये तस्वीरें गलत हाथों में पहुंच जाती हैं और गलत तरीके से इस्तेमाल की जाने लगती हैं।

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दर्ज कराये ब्लैकमेलर की शिकायत 

कई लोग इन तस्वीरों के जरिये ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं। वे इन फोटोज को वायरल करने की धमकी देकर पैसे मांगने लगते हैं। इन सब चीजों से परेशान होकर कई लोग जान भी दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्लैकमेलिंग से परेशान लोग उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसे सजा दिलवा सकते हैं। आइए जानते कहां दर्ज कराई जा सकती है शिकायत और क्या हो सकती है सजा।

इस लिंक पर दर्ज कराएं कंप्लेन 

अगर कोई आपकी प्राइवेट फोटो या फिर वीडियो का इस्तेमाल करके आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो, आपको घबराने की बजाय तुरंत साइबर सेल में शिकायत दर्ज करा देनी चाहिए। आप खुद जाकर या फिर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए  https://cybercrime.gov.in/ पर विजिट करना होगा।

साइबर सेल में देनी होगी पूरी डिटेल 

अगर आप ऑफ़लाइन शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो आपको अपने नजदीकी साइबर सेल के आफिस जाना होगा। वहां आपको घटना की पूरी जानकारी देनी होगी, जिसमें काल  डिटेल, मैसेज और ब्लैकमेलर से जुड़ी अन्य जानकारी जो आपके पास हो और जिससे उसे ट्रेस करने में मदद मिल सके।

माना जाता है गंभीर अपराध 

बता दें कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 384 के तहत ब्लैकमेलिंग एक गंभीर अपराध है। यानी अगर कोई आपको प्राइवेट फोटो का डर दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है तो उसे IPC की धारा 384 के तहत 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 503 के अंतर्गत धारा 503 के तहत 2 साल तक की सजा होने का प्रावधान है।

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