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यूपी: जिम हो या टेलर की दुकान, हर जगह महिला कर्मियों की नियुक्ति अनिवार्य, आयोग ने सभी जिलों में भेजे आदेश

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MAHILA AYOG

लखनऊ। उत्तर प्रदेश (UP) में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यूपी महिला आयोग ने पुरुष दर्जियों पर महिलाओं के कपड़े मापने पर प्रतिबंध लगाने के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश प्रस्तावित किए हैं। इस दिशा-निर्देश के मुताबिक, अब बुटीक सेंटर्स में महिलाओं के कपड़ों की नाप पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे। इस संबंध में सभी जिलों में आदेश भेज दिया गया है।

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जिम में महिला ट्रेनर की नियुक्ति अनिवार्य 

महिला आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार, बुटीक सेंटर्स में अब महिलाओं के कपड़ों की नाप पुरुषों द्वारा नहीं बल्कि महिलाओं द्वारा ली जाएगी। ये नियम जिम में भी लागू होंगे। जिम संचालकों को अब महिला ट्रेनर की भी नियुक्ति करनी होगी। महिला आयोग के इन दिशा-निर्देशों को सभी जिलों में लागू करने को कहा गया है।

 सीसीटीवी लगाने के निर्देश 

बुटीक में महिलाओं की नाप लेने के लिए महिला दर्जी की नियुक्त करना होगा। इसके साथ ही बुटीक में सीसीटीवी लगवाने के भी निर्देश दिए गये हैं। महिलाओं के कपड़े बेचने वाले स्टोर्स में ग्राहकों की सहायता के लिए महिला कर्मचारियों को नियुक्त करने को कहा गया है। कोचिंग सेंटर्स में सीसीटीवी और महिलाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था करना भी अनिवार्य है। आयोग का कहना है कि ये सभी नियम महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं।

कोच और महिला जिम का सत्यापन हो

इस संबंध में जिला प्रोबेशन अधिकारी शामली हमीद हुसैन का कहना है कि 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की बैठक हुई थी, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, जिसे अब अमल में लाया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि महिला जिम/योग केंद्र में एक महिला प्रशिक्षक होनी चाहिए। इसके अलावा, कोच और महिला जिम का सत्यापन भी अनिवार्य है।

पहचान पत्र जमा करना होगा

इसके अलावा महिला जिम और योगा सेंटर्स में प्रवेश के समय आधार कार्ड या फिर निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र की एक कापी जमा कराना अनिवार्य होगा। इन जगहों पर सीसीटीवी और डीवीआर की व्यवस्था होनी चाहिए और ये हमेशा एक्टिव मोड़ में रहें।  स्कूल बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना भी अनिवार्य है। नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर और सीसीटीवी की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में स्थिति सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये। महिलाओं से संबंधित कपड़ों की दुकान पर महिला कर्मचारी की नियुक्ति भी अनिवार्य है।

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