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Farmers Protest: अब आठ दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे किसान

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नई दिल्ली। Farmers Protest: शंभू बार्डर पर सुरक्षाकर्मियों द्वारा आंसू गैस छोड़े जाने से कई किसानों के घायल होने के बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने शुक्रवार को दिल्ली तक अपना मार्च स्थगित कर दिया हैं। किसानों के नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि कुछ किसानों के घायल होने के कारण आज हमने अपना जत्था वापस बुला लिया है। किसानों का जत्था अब 8 दिसंबर को दिल्ली कूच करेगा।

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केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री करें बात 

Farmers Protest

उन्होंने कहा 101 किसानों का यह समूह परसों फिर आगे बढ़ेगा। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, हरियाणा पुलिस के एसपी ने आज हमसे पूछा था कि केंद्र सरकार से किस स्तर की बातचीत चाहते हैं तो हमने उन्हें बता दिया है कि हम किसी केंद्रीय मंत्री और खास तौर पर केंद्र सरकार के कृषि मंत्री से बातचीत के लिए तैयार हैं।उन्होंने कहा कि हरियाणा के एसपी ने हमसे कहा कि हमारी बात का समर्थन किया जाएगा। इसलिए, हम केंद्र सरकार को एक दिन का समय दे रहे हैं और अपने घायलों की हालत में सुधार और केंद्र सरकार से बातचीत का इंतजार करने के लिए अपना आंदोलन एक दिन के लिए टाल रहे हैं।

 

पुलिस ने मांगा मांगपत्र

हरियाणा पुलिस अधिकारियों से बात करने के बाद किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि वह पुलिस के साथ टकराव नहीं करना चाहते हैं। या तो हमें दिल्ली जाने की इजाजत दी जाए या फिर केंद्र सरकार हमसे बात करे। हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने हमसे मांगपत्र मांगा है। पंढेर ने कहा कि हम बातचीत का इंतजार कर रहे हैं और पूरी रणनीति की समीक्षा भी कर रहे हैं। पंजाब में हमने फैसला किया है जहां भी बीजेपी नेता जाएंगे उनका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया जाएगा। हमारे कई किसान आज घायल हुए हैं। उनकी स्थिति के सुधार आने का भी इंतजार कर रहे हैं।

 

पुलिस ने दागे आंसू गैस 

बता दें कि शुक्रवार को, 101 किसानों के एक ‘जत्थे’ ने शंभू बार्डर से दिल्ली के लिए पैदल मार्च शुरू किया, लेकिन हरियाणा में पुलिस द्वारा लगाये गये बैरिकेडिंग से कुछ ही दूरी पर उन्हें रोक दिया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को तितर-बितर करने के लिए कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे।  इस दौरान किसानों और पुलिस में झड़प भी हुई, जिसमें अकी किसान घायल हो गये, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। हरियाणा पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू होने का हवाला देते हुए आगे बढ़ने  से मना किया है।

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