Home » उत्तर प्रदेश » Minor Abduction: नाबालिग के अपहरण के आरोपी को कारावास की सजा

Minor Abduction: नाबालिग के अपहरण के आरोपी को कारावास की सजा

News Portal Development Companies In India
Minor Abduction

प्रतापगढ़। Minor Abduction: अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अजय कुमार ने नाबालिग के अपहरण के आरोप में दोषी पाते हुए अवधेश सिंह निवासी छाताडीह थाना मऊआइमा, जिला इलाहाबाद को सात वर्ष के कारावास तथा तीस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

इसे भी पढ़ें- Shapath Grahan Samaaroh: बार बेंच के साथ सोसाइटी में भी अधिवक्ताओं को बनाए रखना चाहिए सामंजस- न्यायमूर्ति

उक्त मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अभय सिंह ने की। वादी मुकदमा के गांव में दिनेश सिंह के ईट के भट्टे पर चार माह से मजदूर ईट की पथाई करने के लिए आये थे उसी में से योगेंद्र, फूलचंद और अवधेश सिंह उसके खेत में ईट की पथाई कर रहे थे। 15 अप्रैल 2001 को तीनों लोग वादी की लड़की जिसकी उम्र 12 वर्ष है को बहला फुसलाकर रात में चोरी से भगा ले गए।

वादी की लड़की अपने साथ तीन हजार रूपया नगद व मां के तथा अपने कुछ जेवरात व कपड़े आदि लेकर गई  जब वादी उनके घर गया तो उपरोक्त लोग उसकी लड़की को अपने घर के अंदर छुपा दिए और वादी के साथ गली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी और भगा दिया। अवधेश सिंह की पत्रावली अलग करके विचारण हेतु न्यायालय को प्रेषित की गई।

इसे भी पढ़ें- Bar Council Elections: बार काउंसिल प्रत्याशी ने किया जनसंपर्क, मांगा समर्थन

Leave a Comment

Modi 3.0 के पहले आम बजट से मिडिल क्लास को मिलेगी राहत?