नई दिल्ली। शराब नीति घोटाला मामले में कई महीने से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल (Kejriwal) को आखिरकार जमानत मिल गई है। दिल्ली सीएम करीब 104 दिन बाद अब जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दो याचिकाओं पर फैसला सुनाया। पहली याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को वैध माना जबकि दूसरी याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी। कोर्ट के इस फैसले से आम आदमी पार्टी के नेताओं में ख़ुशी की लहर है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर बीते पांच सितंबर को लंबी बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज यानी 13 सितंबर को फैसला सुनाने की तारीख़ तय की थी।
झूँठ और साज़िशों के ख़िलाफ़ लड़ाई में आज पुनः सत्य की जीत हुई है.
एक बार पुनः नमन करता हूँ बाबा साहेब अंबेडकर जी की सोच और दूरदर्शिता को, जिन्होंने 75 साल पहले ही आम आदमी को किसी भावी तानाशाह के मुक़ाबले मज़बूत कर दिया था. pic.twitter.com/2yJDqz2W6w
— Manish Sisodia (@msisodia) September 13, 2024
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10 लाख रुपये के मुचलके पर मिली जमानत
आज हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को नियमित जमानत देने का फैसला सुनाया जिस पर न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने भी सहमति जताई। बता दें कि अदालत ने केजरीवाल को 10 -10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी। सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी।
ईडी मामले में पहले ही मिल चुकी है जमानत
बता दें कि केजरीवाल को ईडी मामले में 12 जुलाई को ही जमानत मिल गई थी लेकिन सीबीआई मामले में उन्हें जमानत नहीं मिल सकी थी जिससे वह जेल से बाहर नहीं आ सके थे। अब उन्हें सीबीआई मामले में भी जमानत मिल गई है। ऐसे में अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता एकदम साफ़ हो गया है। इससे पहले केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान जमानत मिली थी और उन्हें दो जून को सरेंडर करने को कहा गया था। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए दिल्ली सीएम ने अंतरिम जमानत की मियाद पूरी होने के बाद सरेंडर कर दिया था। माना जा रहा है कि वे आज ही जेल से बाहर आ सकते हैं।
सीबीआई ने 26 जून को किया था अरेस्ट
गौरतलब है कि केजरीवाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की तरफ से दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी और जमानत से दिल्ली हाईकोर्ट के इनकार को चुनौती देते हुए दो सुप्रीम कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं। पीठ ने पांच सितंबर को मामले की सुनवाई के बाद केजरीवाल की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख को 26 जून को अरेस्ट किया था।
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