
प्रतापगढ़। Assault Case: अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या दो रामलाल की अदालत ने मारपीट के आरोपी आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के सुलेमानपुर गांव में रहने वाले राज बहादुर, गुड्डू ,नवीन सरोज, संदीप सरोज की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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आरोपियों के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय कोर्ट में राज्य की ओर से पैरवी करते हुये विशेष लोक अभियोजक देवेंद्र कुमार गुप्ता ने दलीलों से बताया कि पुलिस के अनुसार बीते 16 नवंबर 2025 को आरोपियों ने एक परिवार के लोगों को मारपीट कर घायल करने के बाद तोड़फोड़ की थी।
न्यायालय ने दलीलों को सुनकर आरोपियों का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है। वहीं एक अन्य मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या दो रामलाल ने संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के काजीपुर गांव में रहने वाले लालचंद्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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