



नई दिल्ली। Pakistanis In India: भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि, जो भी पाकिस्तानी नागरिक तय समय सीमा के भीतर अपने देश वापस नहीं लौट जाते, उन्हें अरेस्ट कर लिया जायेगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि, ऐसे लोगों को तीन साल तक की जेल, तीन लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।
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29 अप्रैल तक का दिया समय
बता दें कि, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत, पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाये हुए है। पाकिस्तानियों को उनके देश भेजने का फैसला भी इस रुख का हिस्सा है। हमले के दूसरे दिन ही हुई कैबिनट के बैठक में भारत ने तत्काल प्रभाव से पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने का आदेश दिया था। साथ ही उन्हें तत्काल ‘भारत छोड़ो’ का नोटिस जारी किया था। इसी कड़ी में सार्क वीजा धारकों को भी 26 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था। वहीं, मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ने को कहा गया है।
आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025
सरकार के आदेश के बाद ऐसे पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना है, जो वीजा ऑन अराइवल, बिजनेस, फिल्म, पत्रकार, ट्रांजिट, कॉन्फ्रेंस, पर्वतारोहण, छात्र, विजिटर, ग्रुप टूरिस्ट, तीर्थयात्री और ग्रुप तीर्थयात्री वीजा पर भारत में हैं। बीते, 4 अप्रैल 2025 से लागू हुए ‘आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025’ के मुताबिक, यदि को नागरिक वीजा की शर्तों का उल्लंघन करता है या भारत में निर्धारित समय से अधिक समय तक रहता है, तो उसके खिला सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ये है दंड का प्रावधान
इस अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि, कोई भी व्यक्ति, जो विदेशी है, यदि वह भारत में अपने वीजा की निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहता है, या धारा 3 के नियमों का उल्लंघन करते हुए वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में रहता है, या वैध वीजा की शर्तों का उल्लंघन करते हुए भारत में कोई कार्य करता है या यदि वह धारा 17 और 19 को छोड़कर इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान, नियम, आदेश, निर्देश या अनुदेश का उल्लंघन करता है, जिसके लिए कोई विशेष दंड तय नहीं है, तो उसे तीन वर्ष तक जेल या तीन लाख रुपये तक जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
गृह मंत्री अमित शाह ने दिए निर्देश
गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है और उन्हें ये सुनिश्चित करने को कहा है कि, कोई भी पाकिस्तानी व्यक्ति तय समय के बाद भारत में न रहे। इसके बाद गृह सचिव गोविंद मोहन ने राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर निर्देश दिए कि, जिन पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए गए हैं, उन्हें निर्धारित डेट के अंदर देश छोड़ने को कहा जाए।
बता दें कि, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान और भी अधिकतनावपूर्ण हो गये हैं। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ सख्त कदम उठा रहे हैं और तीखी बयानबाजी कर रहे है।
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