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Delhi Air Pollution: गैस चैंबर में तब्दील हुई दिल्ली, लागू हुआ GRAP-4, जानिए किन-किन चीजों पर लगी पाबंदी

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नई दिल्ली। दिल्ली में बद से बदतर हुई वायु प्रदूषण (Delhi Air Pollution) की स्थिति को देखते हुए रविवार 17 नवंबर से GRAP लेवल 4 लागू कर दिया गया। परिणामस्वरूप, कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनोंऔर सभी सीएनजी या इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर, दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इसके अलावा 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं के लिए स्कूल बंद कर दिए गये हैं।

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दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे बाहरी वाहन 

Delhi Air Pollution

इसके साथ ही, सीएनजी या बीएस-VI डीजल वाहनों को छोड़कर, दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वे आवश्यक वस्तुओं का परिवहन नहीं कर रहे हों या आवश्यक सेवाएं प्रदान नहीं कर रहे हों। दिल्ली के पंजीकृत डीजल वाहनों और मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों (एमजीवीएस और एचजीवीएस) पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा।

सीएम आतिशी बोलीं…

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया पर कहा, “कल से GRAP-4 की शुरुआत के साथ, 10वीं और 12वीं कक्षाओं को छोड़कर सभी छात्रों के लिए शारीरिक शिक्षा कक्षाएं रद्द कर दी जाएंगी। अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी।

 

परियोजनाओं पर लगा प्रतिबन्ध

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बता दें कि रविवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) ‘गंभीर से भी गंभीर’ श्रेणी में पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ये आदेश जारी किया। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण शाम 4 बजे दिल्ली का जल गुणवत्ता सूचकांक 441 दर्ज किया गया और 7 बजे तक बढ़कर 457 हो गया। आदेश के मुताबिक, हाईवे, सड़क, ओवरपास समेत सभी निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक रहेगी। साथ ही और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं भी प्रतिबंधित रहेंगी।

सीएक्यूएम ने कक्षा 6 से 9 और 11 के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है। इसने यह भी सिफारिश की है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करें और शेष कर्मचारियों को वर्क फ्राम होम दिया जाये।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बैठक करेंगे

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सोमवार 18 नवंबर दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय में GRAP-4 नियमों के कार्यान्वयन पर संबंधित मंत्रालयों के साथ बैठक करेंगे।

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