नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। हवा की गुणवत्ता खराब (Air Pollution) होने के कारण कोर्ट ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं भी बंद करने को कहा है। साथ ही केंद्र सरकार से भी वर्क फ्रॉम होम पर विचार करने को कहा है।
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अदालत ने वकील से किये ये सवाल
वर्क फ्रॉम होम को लेकर कोर्ट ने पूछा कि क्या सरकारी और निजी संस्थानों में 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की संभावना पर विचार किया गया? इस पर दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वकील ने कहा, इस मामले पर विचार किया जा रहा है, तब कोर्ट ने कहा कि समस्या यह है कि हर चीज में देरी हो रही है। अदालत ने खतरनाक वायु प्रदूषण के खिलाफ एहतियात के तौर पर सभी शैक्षणिक संस्थानों को ऑनलाइन कक्षाओं पर स्विच करने की आवश्यकता पर बल दिया। कोर्ट के नए आदेश के अनुसार, छात्रों की भलाई के लिए अभी कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी।
कोर्ट ने क्या प्रतिबंध लगाए?
वरिष्ठ वकील शंकरनारायण ने कहा, स्कूल को बंद कर देना चाहिए, तभी लोग स्थिति की गंभीरता को समझेंगे। कोर्ट में भी ऑनलाइन काम होने चाहिए। अदालत ने जीआरएपी चरण के तहत प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने में देरी पर दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर को GRAP 4 प्रतिबंधों को लागू करने के लिए तुरंत एक टीम गठित करने को कहा है। अदालत ने कहा कि AQI 450 से नीचे होने पर भी ये प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे।
कोर्ट ने दिए निर्देश
अदालत ने सभी दिल्ली-एनसीआर राज्यों को 12वीं कक्षा तक भौतिक कक्षाएं संचालित करने के लिए तत्काल निर्णय लेने को कहा और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 4 के तहत प्रतिबंधों के उल्लंघन की शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया।
दिल्ली की हवा की गुणवत्ता सोमवार को बेहद ख़राब स्थिति में पहुंच गई। शहर में AQI मान 1300 और 1600 के बीच दर्ज किया गया। अधिकारियों ने ट्रकों पर प्रतिबंध और सार्वजनिक परियोजनाओं पर निर्माण रोक सहित प्रदूषण नियंत्रण उपाय लागू किए, जो प्रभावी हो गए। सुबह के समय घने जहरीले धुएं के कारण दृश्यता काफी खराब हो गई है।