



अमेरिका। Trump Will Be Arrested?: सुप्रीम कोर्ट ने हश मनी मामले में सजा टालने की डोनाल्ड ट्रंप की अपील को खारिज कर दिया है। इस फैसले से ट्रंप की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल, ट्रंप को पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को 1.3 मिलियन डॉलर देने के मामले में दोषी पाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में ट्रम्प की अपील खारिज करते हुए न्यायाधीश जुआन एम. मार्चेन को शुक्रवार को फैसला सुनाने की इजाजत दे दी है।
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34 मामलों में डोनाल्ड ट्रंप दोषी करार
हश मनी केस में, डोनाल्ड ट्रम्प पर 2006 में स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ अपने रिश्ते को छिपाने के लिए गुप्त धन देने की कोशिश करने का आरोप है। हालांकि ट्रंप ने इन आरोपों से इनकार किया है। न्यूयॉर्क की अदालतों ने पाया कि बिजनेस रिकॉर्ड में हेरफेर के 34 मामलों में डोनाल्ड ट्रंप दोषी हैं, जो उनके निजी मामलों से जुड़े हैं न कि राष्ट्रपति के आधिकारिक कामों से।
शपथ ग्रहण प्रकिया को बाधित कर सकता है कोर्ट का फैसला
मनी हश मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश जुआन एम. मार्चेन ने पहले ही कह दिया था कि ट्रम्प को सजा सुनाई जायेगी, लेकिन वे इसका भुगतान नहीं करेंगे और न ही उन पर कोई जुर्माना लगाया जायेगा। हालांकि, ट्रम्प के वकीलों का कहना है कि यह सज़ा राजनीति से प्रेरित और पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण प्रक्रिया को बाधित कर सकता है।
ट्रम्प के वकील डी जॉन सॉयर ने अदालत में दलील दी कि ट्रम्प की अपील पर सुनवाई होने तक सजा में देरी की जानी चाहिए ताकि उन्हें राष्ट्रपति पद के दौरान समस्याओं का सामना न करना पड़े। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प की इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि वर्चुअल सुनवाई होने के ट्रम्प की ट्रांजिशन प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी। अदालत ने कहा कि ट्रंप को व्यक्तिगत आचरण के आधार पर दोषी ठहराना उचित है क्योंकि उनके खिलाफ मामले का उनके राष्ट्रपति पद से कोई लेना-देना नहीं है।
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