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Security Alert In Delhi: दिल्ली में जारी हुआ अलर्ट? ड्रोन और लेजर लाइट के इस्तेमाल पर लगी रोक

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नई दिल्ली। Security Alert In Delhi:  दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी 2025 तक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) के आसपास लेजर लाइट और ड्रोन के इस्तेमाल  पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 28 नवंबर से लागू हो गया है। पुलिस के मुताबिक, शादियों और पार्टियों में इस्तेमाल होने वाली लेजर लाइट्स से पायलटों का ध्यान भटक सकता है। वहीं ड्रोन से आतंकी हमलों के खतरे का भी जिक्र किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारतीय न्यायपालिका अधिनियम, 2023 (बीएनएस) की धारा 223 (ए) के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

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पायलटों का ध्यान भटका सकती हैं  लेजर लाइट्स

आईजीआई एयरपोर्ट के आसपास कई फार्महाउस, बैंक्वेट हॉल, होटल और रेस्तरां हैं। इन स्थानों पर शादियों और पार्टियों में अक्सर लेजर रोशनी का उपयोग किया जाता है। पुलिस के मुताबिक, ये लाइटें पायलटों का ध्यान भटका सकती हैं और हवाई यातायात को खतरे में डाल सकती हैं। परिणामस्वरूप, पुलिस ने 28 नवंबर से 26 जनवरी तक लेजर लाइट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया।

क्या कहता है आदेश

पुलिस के आदेश में कहा गया है, ‘हाल-फिलहाल में, रात के समय खुले में लेजर बीम के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए कोई नियम-कानून नहीं है, लेकिन अगर  आईजीआई हवाई अड्डे के आसपास लेजर बीम का उपयोग किया जाता है, तो मानव जीवन और विमान की सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकता है। ऐसे में इसे रोकने के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए। इसका मतलब ये है कि लेजर लाइट के अनियंत्रित इस्तेमाल से होने वाले खतरों को देखते हुए पुलिस ने यह कदम उठाया है।

आतंकी हमले की आशंका

ड्रोन के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई। पुलिस को डर है कि आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए ड्रोन, पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और हवाई जहाज जैसे उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आदेश में कहा गया, “विश्वसनीय जानकारी के आधार पर, ऐसी खबरें आ रही हैं कि आतंकवादियों के पास मानव रहित विमान प्रणाली (UAS) हैं, जिसमें ड्रोन, पैराग्लाइडर और हैंग ग्लाइडर, UAV, हवाई जहाज आदि शामिल हैं” आतंकवादी इन सबके जरिये हमले की साजिश रच रहे हैं, इसलिए ड्रोन जैसे उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगाना जरूरी हो गया है।’

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