
प्रतापगढ़। Pratapgarh News: गैंगस्टर की स्पेशल कोर्ट ने कुंडा कोतवाली क्षेत्र के शेखपुर गांव में रहने वाले गुधुन उर्फ रोधई पासी को दोषी पाया है। कोर्ट ने पुलिस के साक्ष्य के आधार पर आरोपी को चार साल की कैद, पांच हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में कोर्ट में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अंबिकेशमणि त्रिपाठी ने की।






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