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Chaitanyananda Criminal Record: हैरान करने वाली है चैतन्यानंद की क्राइम कुंडली, 2009 और 2016 में भी दर्ज हो चुका है केस

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Chaitanyananda Criminal Record
  •  2016 में छात्रा को कमरे में बुलाकर की छेड़छाड़
  • शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च का मामला
  • फर्जी पुलिस अफसर बन कर महिला को किया था फोन

नई दिल्ली। Chaitanyananda Criminal Record: राष्ट्रीय राजधानी के वसंत कुंज में स्थित शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च (एसआरआईएसआईआईएम) के पूर्व संचालक स्वामी चैतन्यानंद के पर लगे यौन शोषण मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही हैं, वैसे-वैसे कई हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस अब स्वयंभू बाबा की क्राइम कुंडली खंगाल रही है, जिसमें पता चला है बाबा के खिलाफ पहला मुकदमा 48 साल की उम्र में साल 2009 में दर्ज हुआ था। उस वक्त उन पर फर्जी पुलिस अफसर बन कर एक महिला को धमकाने का आरोप लगा था।

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सदमे में गई महिला

Chaitanyananda Criminal Record

एफआईआर के मुताबिक, बाबा ने उस वक्त दक्षिण दिल्ली के पॉश डिफेन्स कॉलोनी में रहने वाली एक महिला को पुलिस अफसर बनाकर फोन किया और उसे महीनों तक टॉर्चर किया। आलम ये था बाबा के फोन कॉल से परेशान महिला सदमे में चली गई। इसके बाद परिजनों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत की और बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, तब जाकर इस फर्जी पुलिस अफसर के खुलासा हुआ। इसके बाद चैतन्यानंद के खिलाफ 2016 में इसी आश्रम के इंस्टीट्यूट में पीजीडीएम (प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा) कर रही छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी और कमरे में बुलाकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था।

2009 में हुआ था अरेस्ट

खैर अब तक की जांच और चैतन्यानंद की क्राइम कुंडली के बारे में बात करते हुए दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस कमिश्नर अमिल गोयल का कहना है कि, एयरपोर्ट की तरफ से उन्हें अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। वहीं, जांच में सामने आया है कि, कुछ छात्राओं ने एयरपोर्ट के माध्यम से आश्रम प्रशासन से चैतन्यानंद की शिकायत की थी।

2009 के केस के बारे में बात करते हुए दक्षिण जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, जांच में पता चला है कि, आरोपी ने 15 दिसंबर 2009 को सुबह तीन बजे महिला को फोन किया और खुद को पुलिस अफसर बताकर उसे अपशब्द करें। महिला की शिकायत पर डिफेन्स कालोनी में महिला को अपशब्द कहने और अस्मिता भंग करने का मामला दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट भी किया, लेकिन बाद में वह जमानत पर छूट गया।

17 छात्राओं ने लगाया आरोप 

उस समय डिफेंस कॉलोनी थाने में तैनात इंस्पेक्टर जेएस मेहता जांच अधिकारी थे। अधिकारी ने आगे बताया कि इस केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की गई थी।  उन्होंने अफ़सोस जताते हुए कहा आरोपी इस समय 64 वर्ष का हो चुका है लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और अब उस पर 17 छात्राओं ने  छेड़छाड़, अश्लील बातें करने और यौन शोषण का आरोप लगाया है। फिलहाल, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एलओसी खोल दी है।

छात्रा को कमरे में बुलाने का आरोप

जांच में सामने आये 2016 के केस में भी कुछ ऐसा ही था। इस मामले में भी मठ के वसंतकुंज स्थित इसी आश्रम के इंस्टीट्यूट में पीजीडीएम (प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा) कर रही छात्रा ने चैतन्यानंद पर कमरे में बुलाने और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया था। छात्रा का आरोप था कि चैतन्यानंद ने  ज्यादा नंबर देने की बात कहकर उसे अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ की थी। छात्रा का आरोप था कि, पहले वह छात्राओं के नंबर काटता था। इसके बादअपने कमरे में बुलाकर छेड़छाड़ करता था। ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। अब 17 छात्राओं द्वारा चैतन्यानंद पर लगाये गये यौन शोषण के आरोप व जांच के बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज कर गहन जांच की जा रही है आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह-जगह दबिश दे रही है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ है केस

बीएनएस की धारा 75(2)-तहत शारीरिक संपर्क, अश्लील सामग्री दिखाना और यौन संबंधों को मांग करना। इसमें तीन वर्ष की सजा का प्रावधान है। महिला की अस्मिता भंग करना धारा 79, इसमें तीन वर्ष की सजा का प्रावधान है। धमकी देना धारा 351(2) इसमें दो साल की सजा का प्रावधान है। झूठी पहचान लगाना धारा 354(3), धोखाधड़ी धारा 318(4),नकली दस्तावेज व रिकॉर्ड बनाना धारा 336(3) व 340(2) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है।

इस बारे में कानून के जानकारों को कहना है कि, चैतन्यानंद के खिलाफ जिन धाराओं में मामला पंजीकृत किया गया है, वह जमानती हैं। इन धाराओं में पुलिस उसे गिरफ्तार तो कर सकती है, लेकिन उसे जमानत आसानी में मिल जाएगी।

 

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