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Neha Singh Rathore: नेहा सिंह राठौर को झटका, कोर्ट ने खारिज की याचिका, इस मामले में अब करना होगा जांच का सामना

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Neha Singh Rathore

लखनऊ। Neha Singh Rathore: अपने बीजेपी विरोधी बयानों की वजह से अक्सर सुर्ख़ियों में रहने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, पहलगाम हमले के बाद नेहा ने एक्स पर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ 27 अप्रैल को हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी प्राथमिकी को रद्द कराने के लिए नेहा ने याचिका दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने ख़ारिज कर दी है।

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हजरतगंज थाने में दर्ज है FIR 

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बता दें कि, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नेहा सिंह राठौर ने पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ आपत्तिजनक और राष्ट्र विरोधी टिप्पणी की थी। इसके विरोध में  27 अप्रैल को उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी।  इस एफआईआर को रद्द कराने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए नेहा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

26 सितंबर को जांच के लिए पेश होने का आदेश

जज राजेश सिंह चौहान और जज एस.क्यू.एच. रिजवी की पीठ ने मामले की सुनवाई 19 सितंबर को की और अपने फैसले में कहा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार हर नागिरक को है, लेकिन संविधान में इसकी भी कुछ सीमाएं तय हैं। कोर्ट में कहा, प्रथम दृष्टया केस डायरी और प्राथमिकी के आधार पर ये संज्ञेय अपराध है, ऐसे में मामले की जांच होनी जरूरी है। कोर्ट ने नेहा को आदेश दिया है कि, वे 26 सितंबर को जांच अधिकारी के सामने उपस्थित होकर जांच में सहयोग करें।

मोदी और शाह पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

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इस मुद्दे पर दलील देते हुए वीके सिंह ने कोर्ट में कहा था कि, नेहा सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी की थी और पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण माहौल के बीच राष्ट्र विरोधी बयान दिया था। वीके सिंह ने कहा नेहा ने बिहार चुनाव के जुड़े धार्मिक कोण को उभारते हुए अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का दुरूपयोग किया था।

पाकिस्तान में हुई थी पोस्ट की तारीफ़

वीके सिंह ने कोर्ट को ये भी बताया कि, नेहा के इस सोशल मीडिया पोस्ट की पाकिस्तान में खूब तारीफ हुई थी। कोर्ट ने सरकार की दलील को सही मानते हुए नेहा की याचिका को ख़ारिज कर दिया और कहा मुकदमे को रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को पुलिस जांच का सामना करना पड़ेगा।

 

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