Home » क्राइम » Pratapgarh News: जानलेवा हमले में पांच सगे भाई सहित सात को तीन वर्ष की कैद

Pratapgarh News: जानलेवा हमले में पांच सगे भाई सहित सात को तीन वर्ष की कैद

[the_ad id="14540"]
Pratapgarh News
  • लालगंज एडीजे कोर्ट का फैसला

  • 5 फरवरी 2025 को लालगंज के सराय राजीव गांव में हुई थी घटना

प्रतापगढ़। Pratapgarh News:  अपर सत्र न्यायाधीश लालगंज रघुवीर सिंह राठौड़ की कोर्ट ने जानलेवा हमले के आरोप में दोषी पाते हुए लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सराय राजीव गांव के इरशाद उर्फ चांदबाबू, दिलशाद उर्फ गुल्ली, लतीफ शाह उर्फ शाकिर, शाबिर शाह, नासिर शाह, जाबिर शाह व मोनू को तीन वर्ष के कारावास सभी को 35 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

इसे भी पढ़ें- CM Yogi in Pratapgarh: सीएम योगी ने प्रतापगढ़ को दी 384 करोड़ से अधिक सौगात 

5 फरवरी 2025 की घटना

लालगंज के सराय राजीव गांव के वादी मुकदमा असलम खान के अनुसार 5 फरवरी 2025 की रात वह अपने पड़ोसी से बातचीत कर रहा था। उसी समय इरशाद उर्फ चांद बाबू जो हाथ में धारदार हथियार, तमंचा लेकर पहुंचे। लतीफ उर्फ शाकिर, साबिर शाह, नासिर शाह, व जाबिर शाह,मोनू ने जमीन के विवाद के मुकदमे की रंजिश में विवाद कर धमकाया।

आरोपियों ने की हवाई फायरिंग

आरोपियों ने मारपीट करते हुये फायरिंग की। मामले की जानकारी के बाद पीड़ित के घरवाले बीच-बचाव को दौड़े तो आरोपी हवाई फायरिंग कर पूरे परिवार की हत्या करने की धमकी देते हुये भाग निकले। इस मामले में कोर्ट में घटना के विषय पर 12 गवाहों ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट में इस प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अरुण कुमार सिंह ने की।

 

इसे भी पढ़ें- Digital India: राजस्व अभिलेखों के डिजिटाइजेशन में प्रतापगढ़ बना उप्र. का प्रथम जनपद

Leave a Comment

[the_ad id="14784"]
[the_ad id="14787"]
Modi 3.0 के पहले आम बजट से मिडिल क्लास को मिलेगी राहत?