
प्रतापगढ़। Court Verdict: अपर सत्र न्यायाधीश रामलाल ने दहेज उत्पीड़न तथा दहेज हत्या में दोषी पाते हुए अमर सरोज उर्फ कुंवर सरोज सुत छोटेलाल,शांति देवी पत्नी छोटेलाल तथा छोटेलाल पुत्र पीतांबर निवासीगण लाल का पुरवा, थाना हथिगवां को सात-सात वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को 10-10 हजार रूपया अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि में से अंकन रुपया 20,000 वादी मुकदमा को प्राप्त कराया जाएगा।
उक्त मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अजय कुमार पांडेय ने की। वादी मुकदमा बब्लू सरोज के अनुसार उसकी बहन माया देवी की शादी वर्ष1/12/ 2016 में लाल का पुरवा, थाना हथिगवां के अमर सरोज छोटेलाल के साथ हुई थी। मेरे पिताजी ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था।
शादी के कुछ दिनों बाद से उसकी बहन के पति अमर सरोज ससुर छोटेलाल तथा साथ शांति देवी आए दिन दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया करते दहेज में सोने की चेन व सोने की अंगूठी तथा रूपया 50,000 की मांग करते थे उसके लिए उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित भी कर रहे थे। जिसकी सूचना वादी को उसकी बहन फोन से दिया करती थी। 5 मई 2018 शनिवार को उपरोक्त तीनों लोगों ने मिलकर उसकी बहन को फांसी लगाकर हत्या कर दी। राज्य की ओर से नौ गवाहो को परीक्षित कराया गया।
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