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Delhi Air Pollution: दो दिसंबर तक लागू रहेगा ग्रैप-4, स्थिति के आंकलन के बाद कोर्ट लेगा फैसला

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नई दिल्ली। Delhi Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 सोमवार दो दिसंबर तक वैध रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 28 नवंबर को प्रदूषण मामले की सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया। अदालत ने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को स्थिति का आंकलन करना चाहिए और फिर सुझाव देना चाहिए। सोमवार को  ग्रैप-4  प्रावधानों में ढील पर विचार किया जायेगा।

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चोरी-छिपे दिल्ली में प्रवेश कर रहे प्रतिबंधित ट्रक 

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जस्टिस अभय एस. ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह के एक पैनल ने अपनी तरफ से नियुक्त 13 कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट का अवलोकन किया। कोर्ट कमिश्नरों ने कहा कि दिल्ली में कई प्रवेश पॉइंट पर न तो सीसीटीवी कैमरा है और न ही चेकपोस्ट है। प्रतिबंधित ट्रक वहां से बेख़ौफ़ राजधानी में प्रवेश कर रहे हैं और जहां चेकपोस्ट है, वहां से भी एक ऐसा मामला सामने आया जहां आटे की बोरियों के नीचे सीमेंट रख कर ले जाया जा रहा था।

सही से नहीं लागू हुआ है ग्रैप- 4 

एक कोर्ट कमिश्नर में अदालत को बताया कि एशियन गेम्स विलेज में निर्माण कार्य चल रहा है। यहां प्रमुख सरकारी अधिकारी रहते हैं। दक्षिणी दिल्ली में लक्जरी कॉलोनियों में भी निर्माण कार्य देखा गया। साउथ दिल्ली के एक बड़े इलाके में सिर्फ 2 वॉटर स्प्रिंकलर दिखे। सभी रिपोर्टों की समीक्षा करने के बाद, न्यायाधीशों ने निष्कर्ष निकाला कि ग्रैप- 4 को ठीक से लागू नहीं किया गया है। अदालत ने सीएक्यूएम को जिम्मेदार पुलिस, यातायात और नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने जताया संतोष 

सीएक्यूएम की सुनवाई में उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि स्कूल हाइब्रिड मोड में संचालित होंगे। हालांकि स्कूलों में शिक्षक आ रहे हैं। माता-पिता को अपने बच्चों को ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाने की आज़ादी है। जजों ने इस पर संतोष जाताया और कहा कि इस राहत के अलावा, ग्रैप-4 में अभी कोई ढील नहीं दी जाएगी। बाकी की मुद्दों पर सोमवार को विचार किया जायेगा।

अब 2 दिसंबर को होगी सुनवाई

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कोर्ट को बताया गया कि पंजाब में पराली शाम 4 बजे के बाद जलाई जा रही है।  यही वजह  है कि सैटेलाइट रिपोर्ट में इसका पता नहीं चल पा रहा है।  इस संदर्भ में कोर्ट ने पंजाब सरकार से इस पर निगरानी रखने का आदेश दिया।  सीएक्यूएम ने कहा कि उसने अब जले हुए खेतों की निगरानी भी शुरू कर दी है।

जनवरी में, सीएक्यूएम के वकील ने इस मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन न्यायमूर्ति अभय ओका ने कहा कि वह दिल्ली और एनसीआर शहरों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध पर राज्य सरकारों से जवाब मांग रहे हैं। इस पहलू पर अब सोमवार, 2 दिसंबर को सुनवाई की जाएगी।

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