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Ram Gopal Varma: जेल जाएंगे राम गोपाल वर्मा, इस मामले में कोर्ट ने जारी किया वारंट

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Ram Gopal Varma

Ram Gopal Varma: मशहूर फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा को लंबे समय से चल रहे चेक बाउंस मामले में मुंबई की एक अदालत ने तीन महीने जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद लंबे समय से चली आ रही कानूनी लड़ाई खत्म हो गई है। उनके खिलाफ जमानत गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। दरअसल, अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में फैसला सुनाने के लिए मंगलवार 21 जनवरी की तारीख तय की थी। ये फिल्म निर्माता द्वारा अपनी अगली फिल्म सिंडिकेट के ऐलान के करने से एक दिन पहले की बात है।

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सात साल से चल रहा था केस

हालांकि, फिल्म मेकर ने इस सेशन में शामिल नहीं होने का फैसला किया था। अब एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सात साल तक चली इस मामले की सुनवाई के बाद मुंबई की कोर्ट ने आखिरकार आज उनके नाम का गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि राम गोपाल वर्मा को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी करार दिया गया है।

क्षतिपूति भी देनी होगी

यह विशेष एक्ट ‘अपर्याप्त धनराशि या खाते में तय राशि से अधिक होने के अधिक होने बाद भी चेक अनादर के लिए दंडनीय है।’ जेल की सजा के अलावा राम गोपाल वर्मा को शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के तौर पर 3.75 लाख रुपये भी देने पड़ेंगे और अगर वह तीन महीने में ऐसा करने में असफल होते  हैं तो उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।

चेक बाउंस का है मामला

यह मामला श्री नाम की एक कंपनी द्वारा महेशचंद्र मिश्रा के जरिये साल 2018 में राम गोपाल वर्मा की फर्म के खिलाफ दायर की गई शिकायत से शुरू हुआ था। इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राम गोपाल वर्मा द्वारा जारी किया गया चेक कम राशि की वजह से बाउंस हो गया था। जून 2022 में फिल्म डायरेक्टर को व्यक्तिगत मुचलका और 5000 रुपये की सुरक्षा जमा राशि देने के बाद जमानत दे दी गई थी। आदेश में मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत कोई ‘सेट-ऑफ’ नहीं होगा, क्योंकि मुकदमे के दौरान राम गोपाल वर्मा हिरासत में नहीं थे। कई सुनवाई और कानूनी कार्यवाही के बाद कोर्ट ने फिल्म निर्माता के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

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