
नई दिल्ली। Delhi Liquor Policy Case: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ईडी को अनुमति दे दी है। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रालय ने मनीष सिसौदिया के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला जारी करते हुए कहा था कि किसी पब्लिक सर्वेंट पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी।
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चार्जशीट पेश कर चुकी है ईडी
बता दें, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया था। ईडी ने उन्हें साजिशकर्ता और किंगपिन बताया था। ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट पेश कर चुकी है, जिसके खिलाफ केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और चार्जशीट को संज्ञान में लेते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की थी।
2024 में अरेस्ट हुए थे केजरीवाल
ईडी ने 21 मार्च, 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और मई में उनके, आम आदमी पार्टी और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर दाखिल किया था। ईडी के आरोप पत्र में केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया को भी घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया था। जांच एजेंसी के मुताबिक, केजरीवाल और सिसौदिया ने 2021-22 के लिए दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बदलाव किया था, जिसके लिए कथित तौर पर अरविंद केजरीवाल को 100 करोड़ रूपये की रिश्वत दी गई थी। इस मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख के दो मुचलके पर जमानत दी थी। बता दें कि, दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी और कांग्रेस इस मामले को लेकर आप पर लगातार हमलावर है। ऐसे में केस चलाने का आदेश मिलने से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
सीबीआई ने की थी मामले की जांच
कोरोना के बाद नवंबर 2024 में दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी पेश की गई, जिसमें दिल्ली में शराब के ठेके निजी कंपनियों को दिए जाने की बात कही गई। इसके बाद जुलाई 2022 में दिल्ली सरकार की नीति का कड़ा विरोध हुआ तो बीच एलजी वीके सक्सेना ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी।
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