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1984 Anti-Sikh Riots Case: सिख दंगों के आरोपी सज्जन कुमार को 80 साल की उम्र में उम्रकैद

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1984 Anti-Sikh Riots Case

नई दिल्ली। 1984 Anti-Sikh Riots Case: 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में दोषी करार दिए गये कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सज्जन कुमार पहले से ही दिल्ली कैंट मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

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दो सिखों की निर्मम हत्या का है आरोप 

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अदालत ने 25 फरवरी दिन मंगलवार को उन्हें 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में दो सिखों जसवंत सिंह और उनके बेटे तरूणदीप सिंह की निर्मम हत्या के मामले में सजा सुनाई है। इस मामले में उत्तरी दिल्ली के सरस्वती विहार थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ताओं की तरफ से रंगनाथ मिश्रा आयोग के समक्ष दिए गए हलफनामे के आधार पर थाने में ये मामला दर्ज  हुआ था। कोर्ट ने सज्जन कुमार को 12 फरवरी को दोषी करार दिया था और आज सजा सुनाई है।

 

सज्जन कुमार ने की थी रियायत की अपील

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बता दें कि, दिल्ली पुलिस और पीड़ितों ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी का मानते हुए सज्जन कुमार के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कुछ रिपोर्ट्स की मानें, तो फैसले से ठीक पहले सज्जन कुमार ने उम्र का हवाला देते हुए सजा में रियायत की अपील की थी। उन्होंने  कहा था कि इस मामले में मुझे फांसी की सजा देने का कोई आधार नहीं बनता है, मैं 80 साल का हो गया हूं और कई बीमारियों से जूझ रहा हूं।

कभी नहीं मिली फरलो/पैरोल

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उन्होंने ये भी दलील दी थी कि 2018 से जेल में बंद हूं, तब से मुझे कोई फरलो/ पैरोल नहीं मिली है। सज्जन कुमार ने ये भी कहा कि 1984 के दंगों के बाद से उन्होंने कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया है। जेल मे ट्रायल के दौरान मेरा व्यवहार ठीक रहा था, किसी को मेरे से कोई शिकायत नहीं मिली। ऐसे में मुझमें सुधार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

 

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